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छत्तीसगढ़

सट्टेबाजी पर पुलिस का शिकंजा, 20 हजार नगद और मोबाइल बरामद

दुर्ग  | दुर्ग पुलिस द्वारा ऑपरेशन विश्वास के तहत थाना क्षेत्र में अपराधिक कृत्यों को अंजाम देने वाले आसामाजिक तत्वों के विरुद्ध थाना उतई पुलिस एवं ACCU टीम के द्वारा सट्टा एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। दिनांक 11/11/2025 को विश्वसनीय मुखबिर के द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम सेलूद बजरंग चौक किरण टेलर दुकान पर संचालक धन सिंह देवांगन के द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित करने के लिए अंकगणित के अंकों पर सट्टा नामक जुआ का सट्टा पट्टी लिख रहा है की उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ तथा ACCU टीम एवं गवाहों के मौके पर जाकर घेराबंदी कर दबिश देकर संदेही को पकड़ा गया, जो गवाहों के समक्ष संदेही का तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से सट्टा पट्टी, नगदी रकम, डॉट पेन, मोबाइल मिला जिसे गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।

आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसके द्वारा बताया गया कि वह स्वयं रुपयो पैसों का अंकों पर दांव लगाकर सट्टा नामक जुआ खेलता है तथा अपने मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से सट्टा पट्टी एवं सट्टा की रकम को ग्राम सिरसाकला पुरानी भिलाई निवासी धर्मेंद्र ठाकुर को भेजता था उक्त आधार पर ग्राम सिरसाकला जाकर आरोपी धर्मेंद्र ठाकुर का पता तलाश किया गया, जो धर्मेंद्र ठाकुर मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से सट्टा लिखते पाए जाना तथा अन्य आरोपी शत्रुहन साहू रजिस्टर में सट्टा पट्टी लिखते पाया गया जिनसे पूछताछ करने पर बताया गया कि उन लोगों को सट्टा खाईवाल संजय यादव के द्वारा प्रतिदिन ₹500 रोजी के हिसाब से कार्य पर रखा गया है |

जिसके द्वारा प्रति सप्ताह रूपयों का हिसाब लेता है, सट्टा खाईवाल संजय यादव का पता तलाश किया गया जो फरार होना पाया गया। आरोपी धर्मेंद्र ठाकुर एवं शत्रुहन साहू के कब्जे से सट्टा पट्टी, डॉट पेन,03नग मोबाइल एवं नगदी रकम 16750/- रूपये को जप्त किया गया है। आरोपीगणों द्वारा अवैध रूप से आर्थिक धन लाभ अर्जित करने के आशय से संगठित होकर सट्टा नामक जुआ का खेल खिलाना पाए जाने से प्रकरण में धारा 112 बीएनएस जोड़ी गई है।

आरोपियों का कृत्य धारा 06 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध करना पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में फरार आरोपी संजय यादव की पता तलाश जारी है।

उक्त कार्रवाई में थाना उतई के निरीक्षक महेश ध्रुव, प्रधान आरक्षक भीष्म नारायण साहू, आरक्षक टिकेन्द्र साहू, तथा ACCU टीम के सउनि संतोष सिंह, प्रधान आरक्षक पंकज चतुर्वेदी, मेघराज चेलक आरक्षक सुरेंद्र चौहान, राजकुमार चंद्रा का उल्लेखनीय योगदान रहा है।

अपराध क्रमांक – 461/2025
धारा – 06 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम। 112 बीएनएस
नाम आरोपी – (1) धन सिंह देवांगन पिता स्वर्गीय भक्लू राम उम्र 58 वर्ष पता ग्राम मचादूर चौकी मचादूर थाना उतई जिला दुर्ग
(2) धर्मेंद्र कुमार ठाकुर पिता स्वर्गीय ईश्वर लाल उम्र 40 वर्ष
(3) शत्रुहन साहू पिता मोहन साहू उम्र 40 वर्ष पता ग्राम सिरसा कला थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग

गिरफ्तारी दिनांक – 11/11/2025
जप्त सामग्री – 04 नग मोबाइल, सट्टा पट्टी,2 नग रजिस्टर, नोटबुक, डॉट पेन नगदी रकम 20050/- रुपए जुमला कीमती 35000/- रूपये

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